आयुष्मान योजना में इलाज से इनकार पर शिकायत कैसे करें?

यह AB-PMJAY की शिकायत प्रक्रिया समझाने वाली जनहित मार्गदर्शिका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की 23 मार्च 2026 की PIB जानकारी के अनुसार, योजना में सूचीबद्ध अस्पताल पात्र लाभार्थियों को इलाज से इनकार नहीं कर सकते। शिकायत के लिए सरकारी हेल्पलाइन और केंद्रीय शिकायत प्रणाली उपलब्ध हैं।

सरकारी हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल

  • 14555: इलाज से इनकार या योजना का लाभ लेने में अनियमितता की शिकायत के लिए PIB में दिया गया हेल्पलाइन नंबर।
  • 1800-111-565: NHA के तकनीकी सहायता पेज पर प्रकाशित वैकल्पिक PM-JAY हेल्पलाइन नंबर।
  • CGRMS: NHA के आधिकारिक सहायता पेज से सरकारी ऑनलाइन शिकायत पोर्टल खोलें। तकनीकी सहायता का ticket और इलाज से जुड़ी सामान्य शिकायत अलग विकल्प हैं; संबंधित विकल्प चुनें।

शिकायत करने से पहले जानकारी व्यवस्थित करें

अस्पताल का नाम-पता, संपर्क की तारीख, किस सुविधा के लिए गए थे और क्या जवाब मिला—इन बातों को क्रम में लिखें। आपके पास संबंधित पर्चे या अस्पताल का लिखित जवाब हो, तो उन्हें सुरक्षित रखें और अधिकृत अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर प्रस्तुत करें। इससे अपनी बात स्पष्ट रखने और बाद में जवाब का मिलान करने में मदद मिलेगी।

इस समाचार पेज की सार्वजनिक टिप्पणियों में कार्ड नंबर, पहचान दस्तावेज या चिकित्सा रिपोर्ट साझा न करें। व्यक्तिगत विवरण केवल अधिकृत सरकारी माध्यम या उपचार संबंधी प्रक्रिया में दें।

शिकायत के बाद क्या देखें?

शिकायत दर्ज होने पर मिलने वाला संदर्भ नंबर या पावती सुरक्षित रखें। आगे की जानकारी उसी आधिकारिक माध्यम से लें और माँगी गई जानकारी का रिकॉर्ड रखें। PIB के अनुसार शिकायतों की समीक्षा जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था के अंतर्गत होती है।

शिकायत दर्ज करना किसी खास इलाज, दावे की स्वीकृति या अस्पताल पर तय दंड का स्वतः आदेश नहीं है। पात्रता, संबंधित सुविधा और मामले के तथ्य सरकारी प्रक्रिया में जाँचे जाते हैं। वर्तमान व्यवस्था के लिए नीचे दिए मूल सरकारी स्रोत पढ़ें।